यह मामला हरियाणा का है इसमें अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को एक महिला और उसके प्रेमी को पूर्व पति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
नूह पुलिस के अनुसार सुहाना निवासी आरोपी गीता और दिल्ली के छतरपुर में रहने वाले उसके साथी समरजीत उर्फ सुरजीत चौहान को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल ने बुधवार को दोषी करार दिया और सजा की मात्रा शुक्रवार को सुनाई ।
जिसमें दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई महिला के पति विपिन तोमर का अधजला शव सितंबर 2017 में नगीना थाना क्षेत्र के शिकरावा रोड के पास लावारिस हालत में मिला था ।
पुलिस को सूचित करने वाले गोहाना गांव निवासी ओमप्रकाश की शिकायत पर नगीना थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 201 के तहत महिला और उसके प्रेमी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।
उसके बाद यह मुकदमा चला इस मुकदमे में महिला और उसका प्रेमी हत्या के दोषी पाए गए जिसके लिए उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई पुलिस ने कहा कि महिला ने अपने प्रेमी समरजीत उर्फ सुरजीत चौहान के साथ मिलकर उसकी मदद से अपने पति की हत्या कर दी थी ।
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