IPC sec 489A - किसी स्त्री पर उसके पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता करना
आईपीसी की धारा 498a का विवरण
आईपीसी की धारा 498अ के अनुसार - जो कोई किसी , स्त्री का पति या पति के रिश्तेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह क्रूरता चाहे शारीरिक क्रूरता हो अथवा मानसिक क्रूरता वह कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा ।
लागू अपराध :-
किसी विवाहित स्त्री से उसके पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता करना
सजा :-
3 साल कारावास + जुर्माना
यह एक संज्ञेग , गैर जमानती अपराध है ।
यह अपराध प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
0 Comments