सवाल :- मेरा नाम सीमा है और मैं भी पटना बिहार रहती हूं मेरी शादी झांसी में हुई थी हुई है मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूं, लेकिन मेरे पति ने झांसी परिवार न्यायालय से हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 की डिक्री प्राप्त कर लिया है और कोर्ट ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपने पति के साथ जा कर रहूं, तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या अब कोर्ट या पुलिस दबाव बनाकर मुझे मेरे पति के साथ रहने के लिए मजबूर करेगा ? मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूं ।
जबाब :-
अगर आपके पति ने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्टर 9 जो कि वैवाहिक संबंधों के बहाली के लिए किया जाता है उस की डिग्री प्राप्त करनी है और कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया है कि आप जाकर अपने पति के साथ रहे ऐसी स्थिति में यदि आप अपने पति के साथ जाकर नहीं रहना चाहती हैं तो आपका पति कुछ खास आपके उपर लीगल एक्शन नहीं ले सकता है क्योंकि यदि पति या पत्नी अपने साथी के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो पुलिस या कोर्ट कोई भी उन पर दबाव बनाकर अपने साथी के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है क्योंकि कानून में कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।
यदि वैवाहिक पुन:स्थापना की डिग्री को एक वर्ष हो जाता हैं और उसका पालन नहीं किया जाता है तो डिग्रीधारी इस आधार पर चाहे तो कोर्ट में विवाह विच्छेद का केस कर सकता है ।
◆ यदि पत्नी Hindu marriage act section 9 की अवहेलना करे तो पति क्या करे ?
◆ यदि पत्नी Hindu marriage act section 9 की अवहेलना करे तो पति क्या करे ?
हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद 1 वर्ष तक उसकी अवहेलना करना एक Divorce लेने का आधार होता है और डिग्रीधारी इस आधार पर कोर्ट में आवेदन कर सकता है डाइवोर्स के लिए , लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपका साथी आदेश मिलने के बाद 1 दिन के लिए भी आपके साथ आ कर रहा है तब आप डाइवोर्स के लिए इस आधार पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इस आधार पर आप विवाह विच्छेद का केस तभी कर सकते हैं जब इस आदेश का पूर्णतः पालन ना किया गया हो ।
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