सवाल :-
मेरी पत्नी के मायके चले जाने के बाद मैंने उसे लाने का हर प्रयास किया लेकिन जब वह नहीं आई तो मैंने अदालत में हिंदू मैरिज एक्ट के Section 9 दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए मुकदमा किया । मुझे डिक्री प्राप्त हो गई, अदालत ने मेरी पत्नी को मेरे साथ आकर रहने का आदेश दिया। मेरी पत्नी ने आदेश का पालन नहीं किया वह मेरे साथ आकर एक भी दिन नहीं रही। अब मुझे डिक्री मिले डेढ़ वर्ष से ज्यादा हो गया है और मेरी पत्नी मेरे साथ आकर भी नहीं रह रही है । अब मैं क्या कर सकता हूं क्या मैं अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता हूं ?
जबाब :-
आपको दांपत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की डिग्री प्राप्त हो चुकी है, और आपकी पत्नी को कोर्ट में आदेश दे दिया है कि वह आकर आपके साथ रहे यदि इसके बावजूद भी यदि आप की पत्नी आ कर आप के साथ नहीं रहती है तो कुछ खास आप अपनी पत्नी के खिलाफ एक्सन नहीं ले सकते हैं , क्योंकि पति या पत्नी के दायित्व होते हुए भी उसकी इच्छा ना होने पर उसे उसके जीवन साथी के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ।
◆ भरण पोषण की मांग कौन नही कर सकता है ?
◆ भरण पोषण की मांग कौन नही कर सकता है ?
दामपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए Hindu marriage Act की धारा 9 के अंतर्गत डिक्री पारित होने के 1 वर्ष की अवधि में यदि उसका पालन ना किया जाए तो डिग्रीधारी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत इस आधार पर विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि, उसके साथी को न्यायालय के द्वारा आदेश मिलने के बाद भी उसके साथी ने उस आदेश का पालन नहीं किया और उसके साथ रहने नहीं गया / गई ।
इस एकल आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है और डिक्री प्राप्त किया जा सकता है विवाह विच्छेद का , लेकिन ध्यान रहे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिक्री पारित होने के उपरांत यदि 1 दिन के लिए भी आपका पत्नी या पति आकर आपके साथ रहा है तो इस डिक्री के आधार पर डाइवोर्स लेना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि विवाह विच्छेद सिर्फ इसी आधार पर किया जा सकता है जब डिक्री का पालन बिल्कुल भी ना किया गया हो ।
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