प्रश्न :-
1:- मेरा बिल्डिंग मटेरियल का सामान का दुकान है एक आदमी मुझसे ₹60000 समान लिया और बदले में मुझे ₹60000 का चेक दिया जब मैंने चेक को बैंक में डाला तो चेक बाउंस हो गया और मेरे खाते से पैसे भी कट गए चार्ज के रूप में अब मैं उस व्यक्ति पर क्या कार्यवाही कर सकता हूं अपना पैसा कैसे प्राप्त कर सकता हूं ?
2:- चेक बाउंस हो जाए तो क्या करें ?
3:- चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्यवाही कैसे करें और अपना पैसा कैसे प्राप्त करें ?
4:- फर्जी चेक काट कर दे तो उसके ऊपर कैसे केस करें ?
5:- चेक बाउंस केस / NI act sec 138
उत्तर :-
Legal Remedies for cheque bounce in Hindi :-
यदि आपको किसी व्यक्ति ने Cheque दिया है और यदि वह चेक बाउंस हुए 30 दिन नहीं हुए हैं तो चेक बाउंस होने की स्थिति में 30 दिनों में एक नोटिस (स्वम भी भेज सकते है वकील के माध्यम से भेज सकते है मेरे अनुशार वकील से भेजवाना ज्यादा बेहतर होगा ) उस व्यक्ति को रजिस्टर्ड डाक ( इंडियन पोस्ट ) से भेजें कि वह व्यक्ति नोटिस मिलने के 15 दिनों में चेक की रकम , बैंक द्वारा काटे गए चार्ज , और हर्जाने की रकम ( जो भी आपने स्वयं तय की है ) सहित आपको भुगतान करके रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा आप धारा 138 परक्राम्य अधिनियम ( NI act ) में कोर्ट में उसके ऊपर परिवाद दाखिल करेंगे । यदि चेक बाउंस होने की सूचना मिले 30 दिन से अधिक हो गई हो तो चेक पर दर्ज तारीख को 3 महिने न हुए हो तो चेक को दुबारा बैंक में प्रस्तुत करें यदि फिर से आपका चेक बाउंस हो जाए तो ऊपर बताई गई प्रक्रिया को करें क्योंकि चेक बाउंस होने की सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर आपको नोटिस भेजना होता है उस व्यक्ति को जिसने आपको चेक दिया हो ।
Notice प्राप्त होने के बाद यदि वह व्यक्ति रकम वापस ना करें तो क्या करें :-
यदि नोटिस प्राप्ति के बाद वह व्यक्ति आपको राशि दे दे तो ठीक वरना नोटिस देने के 45 दिनों के भीतर अपना परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दें इस परिवाद में न्यायालय आपको चेक की रकम के साथ ही साथ उतनी ही राशि हर्जाने के रूप में दिला सकती है जितना का चेक है और उस व्यक्ति को जिसने गलत चेक काट कर दिया है उसी कारावास की सजा भी दे सकती है ।
यदि चेक पर दर्ज तारीख पुरानी होने से दोबारा चेक प्रस्तुत ना किया जा सकता हो तो IPC की धारा 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस थाने में करें यदि पुलिस कोई कार्यवाही ना करें तो उच्च अधिकारियों को शिकायत करें और फिर भी यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है तो इसी धारा के अंतर्गत कोर्ट में अपना परिवाद उस धोखेबाज व्यक्ति के ऊपर प्रस्तुत करें ।
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