IPC sec 120A - आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा
आईपीसी की धारा 120क का विवरण -
IPC की धारा 120क के अनुसार जब दो या से अधिक व्यक्ति
(1) कोई अवैध कार्य करे अथवा
(2) कोई एसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते है तब ऐसी सहमति अपराधिक षडयंत्र कहलाती है ।
परन्तु किसी अपराध को करने की सहमती के सिवाय कोई सहमती अपराधिक षड़यन्त्र तब तक ना होगी , जब तक की सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता ।
स्पष्टीकरण :- यह कि तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य क्या अनुषांगिक मात्र है ।
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