माता-पिता नहीं चाहते अपने साथ रखना तो बेटा-बहू दो महीने में घर खाली करें : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
जज बोले- वृद्ध दंपती को अपना जीवन अपनी इच्छा मुताबिक बिताने का अधिकार
पूरा मामला:- बेटे और बहू से परेशान 83 वर्षीय मनमोहन सिंह और 80 वर्षीय प्रकाश कौर को पंजाब - हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनके बेटे और बहू को मकान खाली करने के निर्देश दिए हैं । जस्टिस परमजीत सिंह ने चंडीगढ़ निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें रहने के लिए अलग मकान न होने पर बेटे और बहू को मकान की पहली मंजिल खाली न करने की राहत दे दी गई थी । हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि मनमोहन सिंह मकान के मालिक हैं और उनकी इच्छा के खिलाफ उनके मकान में कोई नहीं रह सकता । भले ही वह उनके बेटा या बहू ही क्यों न हो । ऐसे में दो महीने में बेटा घर खाली करे ऐसा न करने पर अदालत मकान खाली कराने के लिए जरूरी कार्रवाई करें ।
जस्टिस परमजीत सिंह ने फैसले में कहा कि उम्मीद करते हैं कि किसी दिन परिवार के लोगों को सदबुद्धि मिलेगी ।
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि मनमोहन और उनकी पत्नी अपने बेटे-बहू से परेशान हैं, जो उनके ही मकान में रह रहे हैं । वृद्ध दंपति को जीवन अपनी इच्छा के मुताबिक बिताने का अधिकार है । वे नहीं चाहते कि उनका बेटा और बहू उनके साथ रहें तो उन्हें इसके लिए विवश नहीं किया जा सकता ।
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