IPC sec 511 - आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड
आईपीसी की धारा 511 का विवरण -
भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अनुसार जो भी कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध को करने का , या ऐसा अपराध कार्य किए जाने का प्रयत्न करेगा , और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा , जहां कि ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अस्पष्ट रुप से कथित प्रावधान इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है , तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे आजीवन कारावास से आधी अवधि तक या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि से आधी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है , या उस अपराध के लिए उपबंधित आर्थिक दंड से या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।
लागू अपराध :-
आजीवन कारावास से या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का , या ऐसा अपराध कार्य किए जाने का प्रयत्न
सजा :-
आजीवन कारावास या दीर्घतम अवधि से आधी अवधि के लिए कारावास या आर्थिक दंड या कारावास और आर्थिक दंड दोनों
जमानत संज्ञान और अदालती कार्यवाही किए गए अपराध या अपराध कार्य किए जाने के प्रयत्न के अनुसार होगी ।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है ।
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