IPC sec 506 - अपराधिक धमकी
आइपीसी की धारा 506 का विवरण :-
भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अनुसार - जो भी कोई व्यक्ति अपराधिक धमकी देने का अपराध करता है , तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।
यदि धमकी गंभीर चोट पहुचाने की , मृत्यु या किसी स्त्री के चरित्र पर लांछन लगाने या आग से संपत्ति का विनाश कार्य करने की या मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कार्य करने कि या 7 वर्ष से अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध कार्य करने के लिए हो तो अपराधी को किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या कारावास और आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जा सकता है ।
लागू अपराध :-
1- अपराधिक धमकी देना
सजा :-
2 वर्ष का कारावास या आर्थिक दंड या कारावास और आर्थिक दंड दोनों
यह एक जमानती , गैर संज्ञेय अपराध है , और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।
2- यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट या किसी स्त्री के चरित्र पर लांछन लगाने के लिए आदि के लिए है तो
सजा :-
7 वर्ष का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों
यह एक जमानती गैर संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।
यह अपराध पीड़ित व्यक्ति के द्वारा समझौता करने योग्य है।
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