आईपीसी धारा 504 ( IPC section 504 in Hindi ) भारतीय दंड संहिता की धारा 504

IPC sec 504 - लोकशांति भंग करने के इरादे से जानबूझ कर किसी व्यक्ति को उकसाने के लिए अपमानित करना :-



आइपीसी की धारा 504 का विवरण :-

IPC की धारा 504 के अनुसार - जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करें या यह जानते हुए कि इस प्रकार से उकसाने से लोकशांति भंग हो सकती है या , किसी अन्य अपराध का कारण हो सकती है , ऐसे व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या कारावास और आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जा सकता है।

लागू अपराध:-
किसी व्यक्ति को उकसा कर लोग शांति भंग करने से इरादे से जानबूझकर अपमानित करना ।

सजा:-
2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या कारावास और जुर्माना दोनों 

यह एक जमानती गैर संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।

यह अपराध पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है ।


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