आईपीसी धारा 419 ( IPC section 419 in Hindi ) भारतीय दंड संहिता की धारा 419

IPC sec 419 - प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड


आइपीसी sec 419 का विवरण -

IPC की धारा 419 के अनुसार - जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा , तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है साथ ही आर्थिक दंड से दाण्डित किया जाएगा ।

लागू अपराध :- 
प्रतिरूपण द्वारा छल 

सजा -
3 वर्ष का कारावास + आर्थिक दंड या दोनों से दाण्डित किया जाएगा ।

यह एक गैरजमानती , संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।

यह अपराध पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है ।

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