आईपीसी धारा 392 ( IPC section 392 in Hindi ) भारतीय दंड संहिता की धारा 392

IPC sec 392 - लूट के लिए दंड


आइपीसी की धारा 392 का विवरण -

IPC की धारा 392 के अनुसार - जो कोई लूट करेगा , तो उसे किसी एक अवधि के लिए  कठिन कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही उसे आर्थिक दंड से दाण्डित किया जाएगा । 
यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गई हो तो कारावास को 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

लागू अपराध
लूट

सजा:- 
10 वर्ष का कठिन कारावास + आर्थिक दंड 

यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गई हो तो सजा :-
14 वर्ष का कठिन कारावास + आर्थिक दंड से दाण्डित 

यह एक गैर जमानती , संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।

यह अपराध समझौता करने योग्य नही है ।

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