IPC sec 392 - लूट के लिए दंड
आइपीसी की धारा 392 का विवरण -
IPC की धारा 392 के अनुसार - जो कोई लूट करेगा , तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही उसे आर्थिक दंड से दाण्डित किया जाएगा ।
यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गई हो तो कारावास को 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
लागू अपराध -
लूट
सजा:-
10 वर्ष का कठिन कारावास + आर्थिक दंड
यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गई हो तो सजा :-
14 वर्ष का कठिन कारावास + आर्थिक दंड से दाण्डित
यह एक गैर जमानती , संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।
यह अपराध समझौता करने योग्य नही है ।
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