आईपीसी धारा 312 ( IPC section 312 in Hindi ) भारतीय दंड संहिता की धारा 312

IPC sec 312 - गर्भपात कारित करना 



आइपीसी की धारा 312 का विवरण - 

IPC की धारा 312 के अनुसार - जो कोई भी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा पूर्वक गर्भपात कारित करेगा , और यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रायोजन से सद्भावपूर्वक न किया गया हो तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या आर्थिक दंड या और कारावास दोनों से दंडित किया जाएगा ।
और यदि वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड से भी दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :- जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कार्य करती है वह भी इस धारा के अंतर्गत आती है 

लागू अपराध:-

गर्भपात कारित करना
सजा :-
3 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या कारावास और आर्थिक दंड दोनों
यह एक जमानती गैर संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।

यदि वह स्त्री स्पंदगर्भा हो 
सजा :-
7 वर्ष कारावास और आर्थिक दंड 
यह एक जमानती गैर संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।

 यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित स्त्री द्वारा समझौता करने योग्य है ।

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