IPC sec 302- हत्या के लिए दंड
आइपीसी की धारा 302 का विवरण -
IPC की धारा 302 के अनुसार - जो कोई भी किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा |
लागू अपराध - हत्या करना
सजा - मृत्युदंड या आजीवन कारावास + आर्थिक दंड
यह एक गैर जमानती संज्ञेग अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है
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