आईपीसी धारा 191 ( IPC section 191 in Hindi ) भारतीय दंड संहिता की धारा 191

IPC sec 191 - झूठा साक्ष्य देना


आइपीसी की धारा 191 का विवरण -

IPC की धारा 191 के अनुसार - जो कोई शपथ पत्र द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त बंद द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबंध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है वह झूठा वचन देने वाला कहलाएगा ।

 स्पष्टीकरण -  (1)कोई कथन चाहे वह मौखिक हो अन्यथा किसी किया गया हो इस धारा के अंतर्गत आता है ।

 स्पष्टीकरण- (2) अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति को अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिस उस बात का उसे विश्वास नहीं है तथा यह कहने से कि उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा ।

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