IPC sec 191 - झूठा साक्ष्य देना
आइपीसी की धारा 191 का विवरण -
IPC की धारा 191 के अनुसार - जो कोई शपथ पत्र द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त बंद द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबंध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है वह झूठा वचन देने वाला कहलाएगा ।
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