पढ़ी लिखी कमाने में सक्षम पत्नी को भरण पोषण नही मिलेगा

 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत यह जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने यह कहा है कि अगर पत्नी शादी से पूर्व कम रही है पढ़ी लिखी है कमाने में सक्षम है तो उसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए


Download this Judgement



Post a Comment

0 Comments