सरकारी सेवकों को देना होगा दहेज न लेने का प्रमाण पत्र
अप्रैल 2004 के बाद जिन पुरुष सरकारी कर्मचारियों का विवाह हुआ है उन्हें दहेज नही लेने का प्रमाण पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी को देना पड़ेगा
उत्तर प्रदेश : राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को विवाह में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
महिला कल्याण विभाग ने सभी सरकारी सेवकों को प्रमाण पत्र देने के लिए 18 अक्टूबर तक का समय दिया है ।
दरअसल उत्तर प्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 लागू है, इसमें वर्ष 2004 में संशोधन करते हुए नियम 5 में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है ।
इस नियम का पालन कराने के लिए एक बार फिर महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेज दिया है ।
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