प्रश्न -
1- स्त्रीधन क्या होता है ?
2- पत्नी अपना स्त्रीधन कैसे प्राप्त करे ?
3- स्त्रीधन में क्या - क्या आता है ?
4- Stridhan kya hai ?
5- स्त्रीधन की परिभाषा ?
6- मेरा सारा सामान मेरे सास और पति ने रख लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है मैं अपना सामान कैसे प्राप्त करु ?
उत्तर :-
स्त्रीधन क्या है :-
शादी में या इसके दौरान महिला को जितने भी प्रकार के तोहफे यानी उपहार मिलते हैं चाहे वह उपहार चाहे लड़की पक्ष के द्वारा दिया गया हो या लड़के पक्ष के द्वारा (सास - ससुर, दोस्त, माता-पिता, नात-रिश्तेदार या सगे - संबंधी या कोई भी जो लड़की को उपहार दिए हो ) वह सभी उपहार स्त्री धन के अंतर्गत आते हैं ।
इसमें जेवरात, प्रॉपर्टी ,कार , मोटरसाइकिल, पेंटिंग ,फर्नीचर , ईलेक्ट्रानिक समान इत्यादि सभी चीजें शामिल है और स्त्री धन पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है । विवाद के समय यदि पत्नी चाहे तो अपने स्त्री धन के लिए कोर्ट में क्लेम कर सकती है और प्राप्त कर सकती है ।
यदि पत्नी का स्त्रीधन पति या उसके माता-पिता या रिश्तेदारों के द्वारा रख लिया जाता है और नहीं दिया जाता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए :-
जब पति और पत्नी के मध्य विवाद होता है , उसके बाद पत्नी अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके या अन्य स्थान पर रहने लगती है, लेकिन उसका सभी स्त्रीधन अभी ससुराल में ही रहता है , और जब पत्नी अपने पति या सास-ससुर से अपने स्त्रीधन का मांग करती है तो वह लोग देने से मना कर देते हैं ।
यदि स्त्री धन को पति या सास-ससुर देने से मना कर देते हैं तो यह अमानत में खयानत या अपराधिक विश्वास का हनन कहलाता है , जिसके लिए IPC की धारा 406 में प्रावधान किया गया है ।
पत्नी अगर चाहे तो इसमें अपने स्त्री धन का क्लेम भी कर सकती है , यदि पति पर 498a यानी दहेज प्रताड़ना का केस चल रहा है तो इसी किसके साथ वह अपने स्त्रीधन के क्लेम का भी केस कर सकती है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 में दर्ज होगा ।
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