आईपीसी धारा 379 ( IPC section 379 in Hindi ) भारतीय दंड संहिता की धारा 379

IPC sec 379 - चोरी करने के लिए दंड


आइपीसी की धारा 379 का विवरण -

IPC की धारा 379 के अनुसार - जो भी कोई व्यक्ति चोरी करने का अपराध करता है , उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ आर्थिक दंड भी दंडित किया जाएगा या कारावास और आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जाएगा ।

लागू अपराध :- 
चोरी करना 

सजा:-
3 वर्ष का कारावास या आर्थिक दंड या कारावास और आर्थिक दंड दोनों ।

यह एक गैर जमानती संगे अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है 

यह अपराध पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है । 

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