IPC sec 354 - स्त्री का लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करना
आईपीसी की धारा 354 का विवरण -
IPC की धारा 354 के अनुसार - जो भी कोई किसी स्त्री का लज्जा भंग करने या यह जानते हुए कि ऐसा करने से उसकी लज्जा भंग होगा ऐसा करने के आशय से उस स्त्री पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा क्यों कम से कम 1 वर्ष होगी और जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह आर्थिक दंड से भी दाण्डित होगा।
लागू अपराध :-
स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करना ।
सजा :-
1 से 5 वर्ष का कारावास + आर्थिक दंड
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है ।
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